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#AwareAdiYo 32% एस.टी. आरक्षण पर संकट का विवाद क्या मामला है? छत्तीसगढ (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम) (1994 का क्र. 21) में संशोधन अधिनियम 2011 के प्रकरण में 14 जून को हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि सभी अधिवक्ता 12 जुलाई के सप्ताह में आखिरी जिरह करें| सतनामी संगठनों ने इसको हाई कोर्ट बिलासपुर में चुनौती दे रखी है (गुरु घासीदास साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्थान, रायपुर बनाम छग. राज्य, WP-C. 591/2012)| सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के 5 मई के मराठा आरक्षण फ़ैसले के बाद छत्तीसगढ के संशोधन अधिनियम 2011 का निरस्त होना तय माना जा रहा है| पिछली सुनवाई तारीख का आदेश और जीएडी का जो डॉकुमेंट शेयर किया गया है उसमें विवरण देखिए| आधिकारिक वेबसाईट पर भी देख सकते हैं| इस प्रकरण के पीछे की कथा: छत्तीसगढ राज्य बनने के बाद भी आदिवासियों को नौकरी में आरक्षण का पूरा हक नहीं मिला| मध्य प्रदेश की आरक्षण व्यवस्था ही जारी रखी गई| 2003 से प्रमोशन में 23% एस.टी. आरक्षण का प्रावधान हुआ लेकिन 2012 तक भर्ती में सिर्फ़ 18 या 20% ही आरक्षण मिलता रहा| आरक्षण अधिनियम 1994...