शुक्रवार 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में
शुक्रवार 21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में विद्या सिदार की याचिका पर 12-32 फ़ार्मूला जारी रखने का निर्देश या आरक्षण पर पूरी रोक की अंतरिम राहत पाने की कोशिशें जारी हैं| तकनीकी शिक्षा (मेडीकल, इंजीनियरिंग आदि) की लगभग 16 हजार सीटों पर प्रवेश विवादित हो गया है, छग आरक्षण पर हाई कोर्ट के 19 सितंबर के फ़ैसले से| आदिवासी युवाओं का कुछ हजार सीट का नुकसान हमेशा के लिए हो जाएगा क्योंकि ऐसे प्रकरणों में सीटें खाली कराने से सुप्रीम कोर्ट कतराता है, और बीते समय का नुकसान तो खैर कोई पूरा नहीं कर सकता| शुक्रवार के बाद लगभग दो सप्ताह तक सुप्रीम कोर्ट में किसी नए मामले पर त्वरित सुनवाई की संभावना काफ़ी कम है| आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि और शासकीय अधिकारी/सेवक (किसी सीमा तक चंदा जमा करने के बावजूद) प्रामाणिक विधिक जानकार को आर्थिक सहयोग करने से कतरा रहे हैं| यह दुख और शर्म की बात है कि छग शासन जिसे याचिकाकर्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा कर आदिवासी हित में प्रयास करना चाहिए था उसे जवाब देने के लिए घसीट कर लाना पड़ रहा है| पूर्व वित्त मंत्री स्व. रामचंद्र सिंहदेव ने पच्चीस साल पहले एक होनहार युवा को “सरग...